- कई महीनो तक करता रहा दुष्कर्म - किशोरी ने ब्लेड से हाथ काटा तब पुलिस के पास पहुंचा मामला गलत काम करने वाले आरोपी सौतले पिता को हुई 20 वर्ष की सजा भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के कमला नगर थाना इलाके में नाबालिग बेटी से रेप करने वाले सौतेले पिता को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला नीलम मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मी कसाब और अनिल कुमार पटेल द्वारा पैरवी की गई। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी से मिली जानकारी के अनुसार रिश्तो को कलंकित करने वाली यह घटना अप्रैल 2023 के समय कमला नगर थाना इलाके की है। 7 अप्रैल 2023 को 16 साल की नाबालिग किशोरी ने अपनी मॉ के साथ पुलिस थाने आकर बताया की एक दिन पहले उसने अपना हाथ ब्लेड से काट लिया था। पुलिस ने जब उससे हाथ काटने का कारण पूछा तब उसने बताया की उसका सौतेला पिता उसे अपने पास सुलाता था, ओर उसके साथ गंदा काम करता था। सौतेला पापा बीते करीब तीन महीने से उसके साथ मौका लगने पर रात और दिन मे लगातार दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी उसे डरा धमका कर घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था। घटना से एक दिन पहले रात करीब 11 बजे भ्ज्ञी उसके पिता ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आखिरकार तंग आकर उसने जान देने के लिये अपना हाथ काट लिया था। इसकी जानकारी लगने पर उसकी मॉ उसे लेकर थाने जा पहुचीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी सोतेले पिता के खिलाफ मामला कायम कर जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। - 20 साल का सश्रम कारावास, दो हजार का अर्थदण्ड सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बलात्कार के आरोपी सौतले पिता को धारा 376(2)एन एवं 376(2)एफ मे दोषसिद्ध पाते हुये 20-20 साल के सश्रम कारावास सहित 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला दिया है। जुनेद / 22 दिसंबर