कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ट्रास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा जिले में वन और राजस्व भूमि में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की प्रभावी रोकथाम हेतु संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी श्री आशुतोष गुप्ता, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, एएसपी श्री कमलेश कुमार, एसडीएम रायसेन श्री मनीष शर्मा और खनिज अधिकारी श्री महेंद्र पटेल उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया है जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण की रोकथाम पर कार्यवाही करते हुए खनिज विभाग द्वारा कुल 200 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर खनिज मद 0853 में राशि रूपये 2,22,57,684/- जमा कराई गई है। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम, पुलिस तथा खनिज अधिकारी को अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन की कार्यवाही के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्यवाही संपादित करें। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी रोकथाम हेतु रणनीति तैयार कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार डीएफओ, एसडीएम तथा खनिज अधिकारी को जिले में उपलब्ध खनिज संपदा फर्शी पत्थर एवं आकारीय पत्थर, पत्थर गिट्टी हेतु ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करने के लिए कहा जिनमें अवैध उत्खनन, परिवहन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिससे राजस्व आय भी प्राप्त होगी और अवैध उत्खनन / परिवहन की रोकथाम भी होगी। जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण कर अधिक से अधिक खदानें स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाए। बैठक में जिले में नर्मदा नदी अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों के संबंध में चर्चा की गई । नर्मदा नदी अंतर्गत खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत 56 रेत खदानें स्वीकृत हैं जिसमें 38 रेत खदानें संचालित हैं एवं 18 रेत खदानें असंचालित हैं। अवैध रेत उत्खनन / परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु क्षेत्र में सतत् भ्रमण कर सयुंक्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि शासन निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की रोकथाम के दौरान वन विभाग में यदि कोई अवैध उत्खनन, खनिज / पुलिस / राजस्व के संज्ञान में आता है, तो मौके से ही इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी जाये एवं कार्यवाही में आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जावे। इसी प्रकार यदि वन विभाग के अमले के संज्ञान में राजस्व भूमि में कोई अवैध उत्खनन का प्रकरण आता है तो इसी प्रकार संबंधित विभाग को सूचना देते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें। उन्होंने डीएफओ तथा सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि कहा कि कार्यालय खनिज शाखा में उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं अस्थाई अनुज्ञा के आवेदन प्राप्त होते हैं । जिन्हे त्वरित निराकरण किया जाना होता है ऐसे आवेदनों की अनापत्ति में समय लगता है आवेदन अकारण लंबित रहता तथा एकल प्रमाण पत्र बनने में भी विलंब होता है। आवेदनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र का त्वरित निराकरण किया जाए। kishor verma ems raisen