राज्य
27-Dec-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने 72 वर्षीय सीआईएसएफ अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 20 साल पुराने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि 1998 में महिला कांस्टेबल द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप बदले की भावना से प्रेरित थे। तीन बार बरी होने के बावजूद, वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिकारी की सेवा समाप्त करने के लिए जांच शुरू की थी। कोर्ट ने पाया कि तीन बार बरी होने के बावजूद, सीनियर अधिकारियों ने तत्कालीन असिस्टेंट कमांडेंट आर.एस. यादव को दोषी ठहराने और उनकी नौकरी खत्म करने के लिए एक और शुरुआती जांच की। कोर्ट ने कहा कि महिला शिकायतकर्ता का पत्र गलत इरादों से लिखा गया था और शायद इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने अधिकारी की अपील याचिका पर यह आदेश दिया। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/27/दिसंबर/2025