छिंदवाड़ा (ईएमएस)। नाबालिग के साथ ज्यादती के एक मामले में श्रीमती तृप्ति पाण्डे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के न्यायालय ने आरोपी राकेश को आजीवन कारावास और ३ हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके ने पैरवी की और विवेचना सवित्री बघेल उनि एवं सौरव तिवारी एसडीओपी चौरई की गई। उन्होंने बताया कि अभियुक्त राकेश और पीडि़ता की जानपहचान थी। ४ फरवरी २०२५ की रात नाबालिग पीडि़ता अपने घर के बाहर रोड में बर्तन मांज रही थी, उसी समय अभियुक्त राकेश घर के सामने आया और उसे बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है और उसे अपने साथ घर से थोड़ी दूर अंधेरे में खेत में लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना गलत काम (बलात्संग) किया और उसे वहीं पर छोडक़र चला गया। पीडि़ता ने पूरी रात खेत के टपरे में गुजारी और सुबह अपने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और ३ हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया। ईएमएस/मोहने/ 30 दिसंबर 2025