क्षेत्रीय
15-Jan-2026
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दुर्ग(ईएमएस)। शहर के सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद तीन साल बाद दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दुकान संचालक ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के वर्कर से बिजली का काम करवाया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान शाबिर अहमद (22 वर्ष), पिता नासिर अहमद, निवासी इस्लाम नगर, सुपेला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर 2022 को शाबिर अहमद सुपेला मस्जिद (नूर) के पीछे स्थित जुबैर कुरैशी की दुकान में इलेक्ट्रिक का कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसे करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद शाबिर अहमद को तत्काल इलाज के लिए शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी ले जाया गया, जहां आपातकालीन विभाग में इलाज के दौरान उसी दिन दोपहर 1:48 बजे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सुपेला थाना पुलिस ने धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मर्ग क्रमांक 110/2022 दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया, जबकि मृत्यु का संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉक (बिजली का झटका) दर्ज किया गया। जांच के दौरान मृतक के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और पंचों के बयान लिए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुकान संचालक जुबैर कुरैशी द्वारा शाबिर अहमद से बिना किसी सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, गमबूट और हेलमेट के बिजली का कार्य कराया जा रहा था। इसी लापरवाही को हादसे का कारण मानते हुए पुलिस ने अब दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध पंजीबद्ध किया है।