- किरायेदार, पेइंगगेस्ट घरेलू नौकर-चाकर, हॉस्टल के स्टूडेंट की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य भोपाल(ईएमएस)। राजधानी में सुरक्षा वयवस्था बनाये रखने और शहर के बाहर से आकर यहॉ रहते हुए अपराधिक वारदातो को अंजाम देने के साथ ही फरार बदमाशो के छिपकर रहने के मामले सामने आने पर पुलिस विभाग ने एक बार फिर अहम कदम उठाया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्रने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी कर शहर में रहने वाले किरायेदार, पेइंगगेस्ट, घरेलू नौकर-चाकर, हॉस्टल के स्टूडेंट की जानकारी पुलिस को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने के आदेश दिये है। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल शहर विभिन्न दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, भोपाल शहर में स्थित विभिन्न सुरक्षा श्रेणी प्राप्त व्हीआईपी एवं यहां स्थित विभिन्न वाईटल इंस्टालेशन की सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भोपाल शहर में काफी संख्या में व्यक्ति/लोगो का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार व्यवसाय के लिए आवागमन बना रहता है एवं कई बार इनकी आड़ में आपराधिक तत्वों का आवागमन एवं निवास भी होता है। जिनका अपराध में संलिप्त रहकर जान-माल के नुकसान होने जैसी स्थिति बनी रहती है। कई बार आतंकवादी एवं कट्टरपंथी संगठन तथा अवैध प्रवासी भी आकर निवास करते है। जिसके लिए इस शहर में आने-जाने वाले, अस्थायी निवासरत् व्यक्तियों की जानकारी होना जरूरी है। जिसके लिए भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों तथा यहां पर रहने लोगो के घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर, छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को होना आवश्यक है। साथ ही भोपाल शहर में आने जाने वाले मुसाफिरों जो कि शहर के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते है, इनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मानुसार संधारित की जाना आवश्यक है। - यह कहा गया है पुलिस कमिश्नर की और से जारी आदेश में 1. कोई भी मकान मालिक जो अपने यहॉ रखने वाले किरायेदार या पेइंगगेस्ट की जानकारी एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे। 2. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर की जानकारी भी प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने के 15 दिनो के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे। 3. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे। 4. होटल,लॉज,धर्मशाला,रिसोर्ट के प्रबंधक-मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें और इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देगे। 5. हॉस्टल संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे। 6. ठेकेदार या भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे। 7. कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक करें और इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास रिकार्ड में रखेगें साथ ही पूरी तरह से पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जावे 8. स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आईडी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। 9. प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गये गार्ड की जानकारी प्रारूप में भरकर थाने पर दी जाये साथ ही उनका आईडी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। 10. ऑनलाईन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलवरी करने जाते है संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जावें। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। जुनेद / 15 जनवरी