क्षेत्रीय
15-Jan-2026
...


- इंदौर ईओडब्ल्यू ने महिला सहित चार के खिलाफ दर्ज की एफआईआर भोपाल(ईएमएस)। इंदौर ईओडब्ल्यू ने मृत को जीवित बताते हुए फर्जीवाड़ा कर उसकी बेशकीमती जमीन बेचने वाले आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक इंदौर में ग्राम सिंहासा, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर स्थित कुल 12.66 हेक्टेयर भूमि बरकतउल्ला पिता कुदरतउल्ला के स्वामित्व की थी। बरकतउल्ला साल 1980 से दुबई में रहते थे। उन्होंने 10 मार्च 1996 को अब्दुल कय्यूम को उक्त भूमि का आम मुखत्यार नियुक्त किया था। बरकतउल्ला की मृत्यु अक्टूबर 2010 में ही हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी कय्यूम ने उनके जीवित होने का झूठा शपथपत्र देते हुए जमीन को 1.02 करोड़ में बेचना बताकर रजिस्ट्री करा दी। आरोपियों की तरफ से सांठगांठ कर झूठे शपथ पत्र, कूटरचित दस्तावेजों तथा फर्जी फोटो का उपयोग कर मृत व्यक्ति को जीवित दर्शाते हुए भूमि हड़पने के उद्देश्य से धोखाधड़ी की गई। जॉच के आधार पर इंदौर ईओडब्ल्यू ने आरोपियो में शामिल रूबीना पति अजमतउल्ला निवासी नंदनवन, अजमतउल्ला पिता बरकतउल्ला, निवासी-31, नंदनवन कॉलोनी, मानिकबाग रोड, इलतीफत अली पिता ए.क्यू. खान, नि.-1. गुलजार कॉलोनी, इंदौर, जावेद अली सैय्यद पिता हुसैन अली निवासी 302. रोज मीनार, अशोका कॉलोनी इंदौर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है। आरोप है कि आम मुखत्यार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए साल 2010-11 में रुबीना पति अजमतउल्ला और अजमतउल्ला पिता बरकतउल्ला के पक्ष में कुल पांच विक्रय पत्र पंजीकृत कराए। इनमें करीब 1.02 करोड़ रुपए का भुगतान दर्शाया गया। जांच में शपथ पत्रों में ओवरराइटिंग, काटछांट और फोटो में अंतर पाया गया। जुनेद / 15 जनवरी