इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत मालवीय की कोर्ट ने हत्या के प्रकरण की सुनवाई करते आरोपी कालू उर्फ शेरू पिता इस्माइल खान निवासी खजराना को दोषी करार देते उम्र कैद की सजा से दंडित किया है उसने अपनी तीन माह की मासूम बेटी को पानी के हौज में डूबो कर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने रूपए दो हजार अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने पैरवी की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि खजराना थाना क्षेत्र स्थित श्री गणेश मंदिर के पीछे पुरानी पार्किंग के पास एक पानी का हौज है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस हौज में एक तीन माह की अबोध बच्ची सुनीता की संदिग्धावस्था में डूबने से मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण की विवेचना की तो मामला हत्या का निकला। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कालू उर्फ शेरू पत्नी सोनू के साथ गणेश मंदिर के पीछे पार्किंग के ओटले पर ही रहता था। आरोप था कि उसी ने बच्ची को पानी के हौज में डूबाकर मार डाला। पुलिस को पूछताछ में आरोपी की पत्नी सोनू ने बताया कि पति शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और धमकाता था कि उसकी बच्ची को वह बेच देगा। घटना वाली रात जब वह सोई थी तब उसी ने बच्ची को हौज में डूबा कर मार डाला। उठने के बाद जब वह बच्ची को ढूंढ रही थी तब आरोपी ने ही उसे हौज में पड़ी बच्ची को दिखाया। वहां से निकालकर अस्पताल ले गई तो डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना 29-30 अगस्त 2024 की दरम्यानी रात दस बज से सुबह छह बजे के बीच की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते उक्त निर्णय सुनाया।