राष्ट्रीय
24-Jan-2026


वकील ने कहा- ईडी को फोन खोलने की अनुमति देना मेहता की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक पदाधिकारी जितेंद्र मेहता के मोबाइल से जानकारी लेने से रोकने से इनकार कर दिया है, जिसे 8 जनवरी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के दिल्ली ऑफिस में तलाशी के दौरान ईडी ने जब्त किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का कहना है कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिये कोलकाता से आई-पैक गोवा ऑफिस भेजे गए। गुरुवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट सी ए सुंदरम ने कहा कि ईडी को फोन खोलने की अनुमति देना मेहता की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और उन्होंने गुहार लगाई कि मंगलवार को अगली सुनवाई की तारीख तक ईडी को ऐसा करने से रोका जाए, लेकिन बेंच ने उनसे पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सुंदरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए दखल देना चाहिए, लेकिन बेंच ने कहा कि हम जानते हैं कि एक निर्दोष नागरिक की रक्षा कैसे करनी है। ईडी ने 8 जनवरी को सर्च ऑपरेशन के दौरान आई-पैक के दिल्ली ऑफिस से डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। वह कोलकाता में ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के साथ टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी भी तलाशी अभियान के दौरान दौरान पहुंच गई थीं। सीजेई के नेतृत्व वाली बेंच ने ईडी को अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों के फोन और डिजिटल डिवाइस तक पहुंचने पर लगाई गई रोक से संबंधित सभी मामलों को भी एक साथ जोड़ दिया और मंगलवार को सुनवाई तय की। सिराज/ईएमएस 24जनवरी26 --------------------------------