क्षेत्रीय
24-Jan-2026
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- पीडि़ता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का अपराध बिलासपुर (ईएमएस)। पूर्व सैनिक द्वारा शासकीय पट्टे की अहस्तांतरणीय जमीन को निजी बताकर बेचने और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण पर रोक लगवाकर खरीदार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पीड़िता नीता ठाकुर (58 वर्ष) निवासी सुभाष कॉम्प्लेक्स, जरहाभाठा की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीडि़ता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि ग्राम पंधी थाना सीपत निवासी कमलकांत श्रीवास, जो भूतपूर्व सैनिक है। उनसे उनके पति मेघराज सिंह ठाकुर का परिचय था। इसी विश्वास के आधार पर कमलकांत श्रीवास की भूमि 5 एकड़ 18 डिसमिल को 10 लाख रुपये में खरीदने का सौदा तय हुआ। 2 अप्रैल 2013 को रजिस्ट्री कार्यालय बिलासपुर में इकरारनामा किया गया। इसके बाद 29 मई 2014 को आरोपी ने रजिस्ट्री कराकर 10 लाख रुपये अपने खाते में प्राप्त कर लिए। हत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया पीडि़ता का आरोप है कि रजिस्ट्री के बाद जब नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई, तब पता चला कि उक्त भूमि शासकीय पट्टे की अहस्तांतरणीय जमीन है। आरोपी ने खसरा एवं बी-1 में दर्ज शासकीय पट्टेदार और अहस्तांतरणीय जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण पर रोक लगवा दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बेईमानीपूर्वक तथ्य छुपाकर छल और प्रपंच से धोखाधड़ी की, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। शिकायत की जांच के बाद सिविल लाइन पुलिस ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला बनते पाए जाने पर आरोपी कमलकांत श्रीवास के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 24 जनवरी 2026