क्षेत्रीय
24-Jan-2026


नवी मुंबई, (ईएमएस)। नवी मुंबई से सटे पनवेल सत्र न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी पति को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला 7 दिसंबर को उसकी 26 साल की पत्नी की मौत के बाद दर्ज किया गया था। शुरुआती शिकायत पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता द्वारा कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट जमा करने के बाद जमानत दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर में आरोपी सूरज नाइक, जो मृतक मोनाली नाइक का पति है, की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। लेकिन शिकायतकर्ता, मोनाली के भाई तुषार पाटिल ने पनवेल सत्र न्यायालय में एक एफिडेविट जमा किया जिसमें कहा गया कि उसे आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद, पनवेल कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता तुषार पाटिल ने बताया था कि उसकी बहन मोनाली की शादी मई 2018 में सूरज नाइक से हुई थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। मोनाली को कथित तौर पर उसके पति सूरज द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था क्योंकि वह लड़का पैदा नहीं कर पा रही थी और उसने सूरज के लेडीज़ बार जाने पर भी आपत्ति जताई थी, जिससे वह नाराज़ हो गया था। स्वेता/संतोष झा- २४ जनवरी/२०२६/ईएमएस