क्षेत्रीय
28-Jan-2026


छिंदवाड़ा (ईएमएस)।। नवविहिता के मौत एक मामले में अपर सत्र न्यायधीश गौतम कुमार गुजरे परासिया के न्यायालय ने मृतिका के पति और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा और तीन-तीन हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक दुर्गेश विश्वकर्मा ने पैरवी की। वहीं प्रकरण की विवेचना कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) परासिया जितेन्द्र सिंह जाटद्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार परासिया के बांध मोहल्ला निवासी पल्लवी पति नितिन गौतम ने ३१ मार्च २०२४ को जहर खाकर जान दे दी थी। प्रकरण की विवेचना के दौरान सामने आया कि पल्लवी गौतम को उसका पति नितिन गौतम और भाई शेखर गौतम द्वारा उसे शादी के बाद से ही लगातार दहेज की मांग एवं एक्सीडेंट को लेकर मानसिंक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। प्रताड़ना से तंग आकर पल्लवी गौतम ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है। जांच में दोनो का कृत्य धारा ३०४ बी, ३४ का पाए जाने से पुलिस ने प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने मृतिका के पति और भाई को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। ईएमएस/मोहने/ 28 जनवरी 2026