क्षेत्रीय
29-Jan-2026
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जांजगीर(ईएमएस)। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सनसनीखेज मामला ग्राम डूमरीहापारा, थाना जांजगीर क्षेत्र का है। प्रकरण के अनुसार रितु राठौर और आरोपी कमलेश राठौर की शादी वर्ष 2012 में हुई थी। आरोपी कमलेश शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से शराब के लिए पैसे की मांग करता था। 2 फरवरी 2023 को शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच जब रितु ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार किया, तो गुस्से में आकर आरोपी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में रितु गंभीर रूप से झुलस गई। उसे तत्काल उसके जेठ और अन्य परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय जांजगीर ले जाया गया, जहां डॉ. आकाश थवाईत ने उसका उपचार किया और मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार की। घटना की सूचना मृतका के भाई शरद राठौर ने पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि रितु ने खुद अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने मामले में धारा 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद अपर लोक अभियोजक केदारनाथ कश्यप ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की। अदालत ने आरोपी की आपराधिक मंशा, घटना की गंभीरता और पीड़िता पर किए गए अमानवीय अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।