इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने इन्दौर की बड़वाली चौकी स्थित जामा मस्जिद की जमीन के लीज निरस्ती के आदेश के पालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। पुराने एसपी ऑफिस स्थित इस मस्जिद की जमीन विवाद के बारे में अंजुमन इस्लाहुल मुस्सलीम जामा मस्जिद कमेटी की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट सैयद अशहारअली वारसी के अनुसार हाईकोर्ट ने 2025 में ही इस जमीन को गृह विभाग को देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पर स्टे दिया था, ये स्टे अभी भी जारी है। इसके बावजूद सरकार की ओर से एक बार फिर जामा मस्जिद को अलॉट जमीन की लीज निरस्ती का आदेश पारित किया गया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट में पेश सरकारी वकील ने मामले में जानकारी लेने की बात कही। जिसके पश्चात कोर्ट ने कलेक्टर द्वारा जारी लीज निरस्ती के आदेश के संचालन पर अगली तारीख तक रोक लगा इस मामले को पूर्व में चल रहे केस के साथ जोड़कर सुनवाई के निर्देश दिए। आनंद पुरोहित/ 04 फरवरी 2026