आरोपी पिता रिजवान के तार अंतरराज्यीय शिकारी गिरोह से जुड़े - इंदौर के एक शिकार कांड में चल रहा था दो साल से फरार, 10 हजार का था इनाम भोपाल(ईएमएस)। पुराने शहर के गौतम नगर थाना इलाके की करीम बक्श कॉलोनी में 31 जनवरी को 12 साल के तीसरी कक्षा के छात्र इब्राहिम (12) की घर में गोली लगने से मौत की सनसनीखेज घटना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये मृतक छात्र के पिता रिजवान लाला से पूछताछ में कई चौकांने वाले खुलासे हुए है। पूछताछ में सामने आया कि वह एक अंतरराज्यीय शिकारी गिरोह का सदस्य है। इतना हीं नहीं इंदौर के शिकार कांड में वह बीते दो साल से फरार चल रहा था, और उस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। वह काफी समय से वन विभाग और इंदौर पुलिस को चकमा दे रहा था। इंदौर के शिकार मामले में भोपाल में उसका साथी आमिर उर्फ मम्मा भी फरार है, उस पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित है। रिजवान ने प्रदेश के कई जिलों में शिकार करने और गिरोह के सदस्यों के साथ शिकार का मांस और जानवरों की खाल मुंबई तक सप्लाई की करने की बात स्वीकार की है। उसके बेटे इब्राहिम की मौत घर में रखी अवैध पिस्टल से चली गोली से हुई थी। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने रिजवान लाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसे भोपाल सेंट्रल जेल के ब खंड में रखा गया है। जेल में उसे नई पहचान कैदी नंबर 6583 के रूप में मिली है। इसके बाद इंदौर से वन विभाग की टीम उसे जेल से गिरफ्तार करने की तैयारी में है। वहीं -यह था इंदौर शिकार कांड जानकारी के अनुसार इंदौर के पास महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में 3 दिसंबर 2024 को सुबह पुलिस ने वाहनों की रुटीन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार को रोका। आरोपियो की कार से काले हिरण का करीब 65 किलो मांस मिला था। कार में सवार जौहर हुसैन पिता इब्राहिम निवासी मिल्लत नगर मुंबई, सलमान पिता हारून निवासी मोमिन नगर मुंबई और इम्तियाज पिता शकरी खान निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में इन तस्करों ने बताया था, कि वे भोपाल से मांस लाए थे। यह मांस उन्हें रिजवान और आमिर ने दिया था। इसके बाद मामला टाइगर स्ट्राइक फोर्स के पास भेजा गया। टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने इम्तियाज, सलमान और जौहर हुसैन से अलग-अलग पूछताछ की। आरोपी लगातार भोपाल के आमिर मम्मा और रिजवान लाला के संपर्क में रहते थे। इस मामले में सभी आरोपी अब भी इंदौर जेल में बंद हैं। बाद में नवंबर 2025 में टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने चौथे आरोपी सबाह को भी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। - शिकार गिरोह में पैडलर के तौर पर काम करता छात्र का पिता रिजवान आरोपी सबाह ने रिमांड के दौरान खुलासा किया था, कि वह भोपाल के रिजवान लाला और आमिर मम्मा से शिकार का माल लेता था। इसके बाद सड़क के रास्ते शिकार का माल मुंबई तक ले जाता था। और वहां खरीदारों को 1 हजार से 1500 रुपए किलो तक मांस बेचता था। आरोपी रिजवान लाला गिरोह में पैडलर के तौर पर काम करता था। गिरोह हिरण, चीतल और सांभर की खाल मुंबई के अलावा अन्य राज्यों में भी बेचता था। - एसटीएफ करायेगी शिकारकांड के आरोपियो का आमना-सामना सूत्रो के अनुसार अब एसटीएसएफ रिजवान को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियो से उसका आमना सामना कराने की तैयारी में है। रिजवान की गिरफ्तारी के लिए इंदौर की फारेस्ट टीम की ओर से भोपाल की कोर्ट में आवेदन भी लगाया गया है। जिससे उससे पूछताछ की जा सके। इससे पहले गिरफ्तार आरोपियों से इंदौर की फॉरेस्ट और टाइगर स्ट्राइक फोर्स दो बार पूछताछ कर चुकी है। - अवैध पिस्टल् से चली गोली से हुई थी बेटे की मौत जानकारी के मुताबिक गौतम नगर थाना इलाके 31 जनवरी को रिजवान लाला के 12 साल के बेटे इब्राहिम खान की घर के कमरे में गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार वालो ने साक्ष्य मिटाने के लिए कमरे को धो दिया था। वहीं मां, पिता और चाचा ने पुलिस को जो बयान दिये उनमें विरोधाभास भी था। हादसे के बाद पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल की बारीकी से जॉच की गई। साथ ही फोरेसिंक टीम से भी निरीक्षण कराया गया। एफएसएल टीम द्वारा की गई छानबीन में घटना स्थल हमीदिया अस्पताल में घायल के परिजनो के द्वारा लिखाये गयें स्थल से अलग घर की बालकनी का न होकर घर के कमरे के अंदर का होना पाया गया। जॉच के दौरान मिले साक्ष्य व पीएम रिपोर्ट से साफ हुआ की बालक इब्राहिम की मृत्यु घर में मृतक के पिता रिजवान खांन के द्वारा रखी गई अवैध लोड पिस्टल के इब्राहिम द्वारा गलती से चलने के कारण हुई है। रिजवान खांन द्वारा यह अवैध लोडेड पिस्टल व एक अन्य रिवाल्वर अपने बहनोई वाहिद नूर के द्वारा दिये जाने पर लापरवाही पूर्वक रखना पाया गया। जांच से पाया गया कि मृतक के पिता रिजवान खांन द्वारा उसके बइनोई वाहिद नूर द्वारा दी गई अवैध पिस्टल को अपने घर में लोड करके छिपा कर रखा गया था, जो कमरे में रेनोवेशन के काम के दौरान बच्चे के हाथ में आ जाने से दुघर्टना वश बालक की मौत हुई। बेटे की मौत की खबर लगते ही रिजवान के द्वारा घर में मोजूद घटना स्थल से छेडछाड कर साक्ष्य मिटाने के प्रयास किया गया। आरोपी रिजवान से घटना से संबंधित पिस्टल .32 बोर जप्त की गई है। आरोपी रिजवान खांन तथा वाहिद नूर के खिलाफ थाना गौतम नगर में माला दर्ज कर आरोपी पिता रिजवान खांन पिता रमजान खांन (40) निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी वाहिद नूर पिता शाकिब निवासी, जे पी नगर भोपाल के थाना बिलखिरिया में दर्ज जानलेवा हमले के एक प्रकरण में पूर्व से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जुनेद / 5 फरवरी