- मंडला न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला मण्डला (ईएमएस)। माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, जिला मंडला ने सगे भाई की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने ग्राम भोंगाडार निवासी 45 वर्षीय आरोपी स्वरूप सिंह उइके को धारा 103 (1) बीएनएस के तहत उम्रकैद और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जमीन बंटवारे की रंजिश बनी हत्या की वजह अभियोजन के अनुसार, घटना 15 जुलाई 2024 की रात करीब 8:30 बजे की है। आरोपी स्वरूप सिंह और उसके भाई भगत सिंह के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना वाली रात जब भगत सिंह पड़ोस में मटन लेने गए थे, तभी आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से उनके सिर और गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मृतक की पुत्री भारती उइके ने अपनी आंखों से चाचा को पिता पर हमला करते देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। गंभीर चोटों के कारण भगत सिंह की मौत हो गई। न्यायालय का फैसला थाना बम्हनी पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और सशक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। इस प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया द्वारा की गई / ईएमएस / 05/02/2025