व्यापार
06-Feb-2026


- छोटे-मोटे धोखाधड़ी वाले लेन-देन में 25,000 तक की क्षतिपूर्ति मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को घोषणा की कि छोटे मूल्य वाले धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेन-देन के लिए ग्राहकों को 25,000 तक की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों की तत्काल सुरक्षा और विश्वास बढ़ाना है। आरबीआई जल्द ही एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित करेगा जिसमें डिजिटल भुगतान सुरक्षा के उपाय शामिल होंगे। इसमें विलंब से क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं होंगी। तीन दिशानिर्देशों का मसौदा ‎किया जाएगा तैयार- वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री रोकना, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में ग्राहक की देनदारी सीमित करना और ऋण वसूली और वसूली एजेंट के दिशा-निर्देशों का सामंजस्य। शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत की जाएगी। मल्होत्रा ने कहा कि सभी नए और संशोधित निर्देश जल्द सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र और डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बने। सतीश मोरे/06फरवरी ---