छिंदवाड़ा (ईएमएस)। चोरी के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल डोंगरे के न्यायालय ने आरोपी अनुराग पिता अरूण इवनाती और गणेश उर्फ रान्नू पिता दिनेश राउत दोनो निवासी सोनी मोहल्ला छिंदवाड़ा को एक-एक साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रूपए से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से संजयशंकर पाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि १४ अगस्त २०१९ की सुबह प्रार्थी दिनेश भावरकर अपने बच्चे को स्कूल छोडऩे गया था और पत्नी ताला लगाकर स्कूल चली गई थी। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने घर के दरवाजे का कुंदा तोडक़र भीतर घुसे और अलमारी के लाकर में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए थे। घटना की शिकायत पर कुंडीपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों अनुराग इवनाती और गणेश उर्फ रान्नू राउत ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनो के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने विचारण पश्चात दोनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। ईएमएस।/मोहने/ 12 फरवरी 2026