रायपुर,(ईएमएस)। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात पुलिस द्वारा होटल, ढाबा, बार, कैफे, क्लब एवं पब संचालकों की विभिन्न स्तरों पर बैठक लेकर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है तथा उनका सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार सभी क्लबों को रात्रि 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करना सुनिश्चित किया गया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्रांतर्गत सभी संस्थानों को पुलिस द्वारा नियमित रूप से निर्धारित समय पर बंद कराया जाता है। इसी क्रम में आज रात्रि चेकिंग के दौरान व्हीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट/क्लब “मिथ्या” रात्रि लगभग 12:50 बजे तक संचालित पाया गया, जो निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन है। उक्त संस्थान के मैनेजर फैकी महु, पिता पीयूष महु, उम्र 29 वर्ष, निवासी जी-14, विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराएं 170/125/135/3(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर इस्तगाशा तैयार किया गया तथा माननीय एसडीएम न्यायालय रायपुर में प्रस्तुत किया गया। साथ ही, संस्थान के गुमाश्ता लाइसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया है। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/15 फरवरी 2026