राज्य
21-Feb-2026


इन्दौर (ईएमएस) जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में घायल युवक की सर्जरी के दौरान मौत के मामले में आरोपी दो डॉक्टरों डॉ. कुश बंडी और डॉ.खुशबू चौहान द्वारा आरोपों से मुक्त करने की आवेदन याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, खारिज कर उनके खिलाफ भादंवि की धारा 304 (भाग-2)/34 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब दोनों आरोपी डाक्टरों के खिलाफ नियमित ट्रायल चलेगा। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सड़क हादसे में घायल अमित सेन उम्र सत्रह साल को इलाज के लिए 29 मई 2023 को लसूडिया थाना क्षेत्र से राजश्री नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उसके बाएं पैर की सर्जरी होनी थी, इसी दौरान बेहोशी के इंजेक्शन के बाद उसकी हालत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। मामले में अस्पताल संचालक डॉ. देवेंद्र भार्गव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कुश बंडी और एनेस्थेटिस्ट डॉ. खुशबू चौहान के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस जांच के अनुसार एनेस्थेसिया की ओवरडोज दिए जाने और अन्य चिकित्सकीय लापरवाहियों के कारण अमित सेन की मौत हुई थी। वहीं घटना के बाद तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर नर्सिंग होम की जांच कराई गई थी, जिसमें कई गंभीर लापरवाहियां सामने आने के बाद नर्सिंग होम को सील कर दिया गया था। 24 फरवरी 2024 को डॉ. भार्गव के निधन के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी शेष दो डॉक्टरों के खिलाफ चालान पेश हो चुका है। उक्त दोनों डाक्टरों की ओर से आरोपों से मुक्त करने की आवेदन याचिका पेश की गई थी जिस पर कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद उनकी आवेदन याचिका को निरस्त कर दिया जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से ट्रायल के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च तय कर दी है। आनंद पुरोहित/ 21 फरवरी 2026