कोर्ट ने सभी पक्षों को आपत्ति, सलाह, सिफारिश पेश करने दो सप्ताह का समय दिया भोपाल,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर स्थित कमाल मौला मस्जिद प्राचीन मंदिर के अवशेषों से बनाई गई थी। यह बात आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है। वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच, सर्वेक्षण और खुदाई में मिली वस्तुओं के अध्ययन और विश्लेषण, स्थापत्य अवशेषों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। एसआई ने अपनी रिपोर्ट 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ को सौंपी थी। इसमें कहा गया है कि मौजूदा संरचना सदियों बाद बनाई गई थी, जिसमें एकरूपता, डिजाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने आदेश दिया कि एएसआई की रिपोर्ट सभी पक्षों को दी जाए। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने सभी पक्षों को आपत्ति, सलाह, विचार या सिफारिश पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है और इस निकाय ने हाई कोर्ट के आदेश पर दो साल पहले विवादित परिसर का सर्वेक्षण करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह विवादित परिसर के बारे में एएसआई द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट खोले। पक्षकारों के मुताबिक विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया कि वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और पुरातात्विक उत्खनन, प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन और विश्लेषण, स्थापत्य अवशेषों, मूर्तियों और शिलालेखों के अध्ययन, कला और मूर्तिकला के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान संरचना प्राचीन मंदिरों के भागों से बनाई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि एएसआई ने विवादित परिसर में 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद 10 खंडों में 2,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस विस्तृत रिपोर्ट में परिसर में मिले सिक्कों, सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों और देवी-देवताओं की मूर्तियों आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। हालांकि, इस परिसर की प्रकृति अदालत के अंतिम फैसले से तय होगी। वहीं कमाल मौला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर मुकदमे में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इनके वकील ने कहा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का मुकदमा विवादित परिसर के तथ्यों के बारे में है और इन तथ्यों की सत्यता के बारे में फैसला करने के लिए पहले दीवानी न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए। लिहाजा हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का मुकदमा फिलहाल हाईकोर्ट में चलने योग्य ही नहीं है। बता दें धार के ऐतिहासिक परिसर को लेकर विवाद शुरू होने के बाद एएसआई ने सात अप्रैल 2003 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक अब तक चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को परिसर में प्रत्येक मंगलवार पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार वहां नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। सिराज/ईएमएस 24फरवरी26 ----------------------------------