अवैध कलोनाईजरों पर एफआईआर की तैयारी जबलपुर, (ईएमएस)। जिले की पनागर तहसील के खिरिया कला गांव में अवैध रूप से प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है। प्रशासन की जांच में पता चला है कि खसरा नंबर 208/2/2 की जमीन पर बिना अनुमति 59 प्लॉट बेचे गए हैं। इस मामले में मजहर उस्मानी सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि संबंधित लोगों ने कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी सरकारी अनुमति नहीं ली थी। न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) से मंजूरी ली गई और न ही परियोजना का पंजीयन मध्य प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में कराया गया। कॉलोनाइजर लाइसेंस भी नहीं था। बताया जा रहा है कि प्लॉट काटकर खुलेआम बिक्री की जा रही थी। कॉलोनी में सड़क, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी वैधानिक स्वीकृति नहीं थी। मामला सामने आने के बाद कॉलोनी सेल ने दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली है और संबंधित थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में मोहम्मद मजहर उस्मानी, विवेक सोनी, नीलेश पटेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग आर्या ग्रुप प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स के नाम से प्लॉटिंग का काम कर रहे थे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि कॉलोनी को सभी जरूरी अनुमतियां मिली हैं या नहीं। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने पर भविष्य में कई समस्याएं आ सकती हैं। सुनील साहू / शहबाज / 26 फरवरी 2026/ 06.49