राज्य
26-Feb-2026


भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने चाकूबाजी के आरोपी को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति साल्वे की कोर्ट ने आरोपी तरुण उर्फ अच्छू सिंह सोलंकी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास सहित 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर 2022 की रात करीब साढ़े दस बजे आरोपी अच्छू उर्फ अक्षय सिंह ने शराब के लिए मोनू पर पॉच सौ रुपये की अड़ीबाजी की और रकम नहीं देने पर उससे विवाद करते हुए घर की बालकनी में पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा। बीच-बचाव करने पर उसने फरियादी की कलाई पर चाकू से वार किया वहीं बचाने आए उसके पिता पर भी वार कर उंगली में भी चोट पहुंचाई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। जुनेद / 26 फरवरी