इन्दौर (ईएमएस) आगामी 12 मई को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रस्तावित चुनाव हेतु होने वाले मतदान के पहले परिषद की प्रोविजनल मतदाता सूची का प्रकाशन 16 मार्च को किया जाएगा। इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कचोलिया के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस एसके पालो (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति) ने 25 फरवरी को की थी। घोषणानुसार मतदान 12 मई को होगा और प्रोविजनल मतदाता सूची का प्रकाशन 16 मार्च को किया जाएगा। जिन अभिभाषकों का नाम मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा केवल उन्हें ही परिषद के चुनाव में मतदान करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा इसके लिए सनद का वैरिफिकेशन करवाना आवश्यक है। कचोलिया के अनुसार इसके साथ ही इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के आगामी चुनाव में मतदान करने व चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल अपनी सनद का वैरिफिकेशन करवाने वाले अभिभाषकों को ही रहेगा। बार कौंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वैरिफिकेशन नियम 2015 के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2011 के पूर्व नामांकित अभिभाषकों को वैरिफिकेशन फॉर्म एवं 1 अप्रैल 2011 के बाद नामांकित अभिभाषकों को डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना है। जिन अभिभाषकों ने वैरिफिकेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। आनंद पुरोहित/ 09 मार्च 2026