शनिवार को न्यायालय परिसर पर आयोजित होगी वित्तीय वर्ष की अंतिम लोक अदालत छिंदवाड़ा (ईएमएस)। बकाया करों के बोझ से परेशान नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं के लिए शनिवार को अधिभार में मिलने वाली छूट का अंतिम अवसर है। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को न्यायालय परिसर में आयोजित की जा रही है। जिसमें नगर निगम द्वारा संपत्ति कर और जलकर के बकायादारों को अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इससे नागरिकों को अपने लंबित कर मामलों का आसान समाधान मिल सकेगा। नगर निगम प्रशासन के अनुसार जिन नागरिकों पर पिछले वर्षों का संपत्ति कर बकाया है, वे नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं। इस अवसर पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत अधिभार की राशि में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जलकर के बकायादारों को भी नियमानुसार अधिभार में राहत दी जाएगी, जिससे वे अपने लंबित करों का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से सरल और त्वरित समाधान करना है। इस दौरान नगर निगम से जुड़े कर विवादों, बकाया करों और अन्य प्रशासनिक प्रकरणों का भी मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय परिसर में मौजूद रहेंगे और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अंतिम अवसर का उठाए लाभ नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी करदाताओं से अपील की है कि जिनके ऊपर संपत्ति कर या जलकर बकाया है, वे 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। इससे एक ओर जहां अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा, वहीं बकाया प्रकरणों का भी निपटारा हो जाएगा और संभावित दंडात्मक कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा। ईएमएस/मोहने/ 12 मार्च 2026