इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने प्रदेश में शराब आपूर्ति हेतु जारी टेंडर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते सरकार से निर्देश लेने के लिए सरकारी वकील को समय दे सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च नियत की है। सरकार द्वारा जारी शराब टेंडर की शर्त को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के खिलाफ बताते हुए यह जनहित याचिका शिरीष अग्रवाल की ओर से उनके वकील शाश्वत सेठ द्वारा दायर की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आबकारी ठेको के आवंटन के बाद अब मप्र में राज्य सरकार की देशी शराब आपूर्ति से जुड़े टेंडर पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि एक्साइज कमिश्नर ग्वालियर के 55 सरकारी गोदामों के लिए देशी शराब की आपूर्ति के लिए जारी किए हैं टेंडर की शर्त को याचिकाकर्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के खिलाफ बताते हुए जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। आनंद पुरोहित/ 13 मार्च 2026