भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की एक अदालत ने सड़क एक्सीडेंट में निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की दर्दनाक मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 13 लाख 29 हजार 306 रूपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश सड़क दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी,ड्राइवर और न्यू इडिंया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अरोरा हिल्स भोपाल को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एलबी यादव द्वारा जिला अदालत में प्रस्तुत किए गए क्लेम प्रकरण में जिला न्यायाधीश प्रहलाद सिंह कैमेथिया ने यह आदेश पारित किए हैं। जानकारी के अनुसार राम आसरे शर्मा आरएम फास्फेट एण्ड केमिकल लिमिटेड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। 5 अगस्त 2023 को रात करीब 11:45 बजे राम आसरे शर्मा कार चलाते हुए इंदौर से ब्यावरा की ओर जा रहा था। आराध्या रेस्टोरेंट के सामने सारंगपुर में ट्रक ड्राइवर ने रांग साईड से तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुए राम आसरे शर्मा की कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई जिससे घटना स्थल पर ही राम आसरे शर्मा की मृत्यु हो गई थी। मामले में थाना सारंगपुर ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित ट्रक के ड्राइवर और स्वामी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिला न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पाया कि ट्रक ड्राइवर ने रांग साइड से ट्रक को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुए राम आसरे शर्मा की कार में जोरदार टक्कर मारी थी। जिससे आईं गंभीर चोटों के कारण ही घटनास्थल पर ही राम आसरे शर्मा की दुखद मृत्यु हो गई थी। इसी आधार पर जिला न्यायाधीश ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 13 लाख 29 हजार 306 रूपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। जुनेद / 13 मार्च