- हाईकोर्ट से बस मालिकों की याचिका खारिज इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बस मालिकों की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की संयुक्त खंडपीठ ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता माना है। कोर्ट मे राज्य सरकार की ओर से कहा गया था। यह नियम पहली बार 24 नवंबर 2010 की अधिसूचना से लागू किया था। 28 दिसंबर 2015 को संशोधन करते हुए 15 साल पुरानी बसों के परमिट को प्रतिबंधित किया गया था। इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बस मालिकों की ओर से यह याचिका वैभव तोमर द्वारा दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था, 15 वर्ष की आयु सीमा तय करना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब मध्य प्रदेश में 15 वर्ष पुरानी बसों को परमिट नहीं मिलेगा। एसजे/ 15 मार्च 2026.