राज्य
18-Mar-2026


जनहित याचिका पर सरकार से जवाब - तलब जबलपुर, (ईएमएस)। म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की संयुक्तपीठ ने नरसिंहपुर में उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए उखाड़ी गई सड़क और नाली का 10 महीने बाद भी पुनः निर्माण न किए जाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निदेश दिए हैं। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 4 मई को नियत की गई है। नरसिंहपुर के स्टेशनगंज क्षेत्र निवासी सरदार परमजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मई 2025 में आयोजित कृषि मेले के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे के लिए नगर परिषद ने सार्वजनिक सड़क और नाली को खुदवा दिया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद से आज तक सड़क और नाली का पुनर्निर्माण नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र के लोग लगातार परेशान हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ब्रजेन्द्र स्वरूप साहू, रविकांत शुक्ला और कृष्ण शरण कौरव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सड़क और नाली अभी भी क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ी हैं। रोजाना आने-जाने वाले लोगों को भारी असुविधा हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और वीआईपी संस्कृति पर भी सवाल खड़ा करता है। मामले की सुनवाई के बाद संयुक्तपीठ ने याचिका में बनाए गए सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 4 मई को नियत कर दी। अजय पाठक / मोनिका / 18 मार्च 2026/ 02.39