राज्य
19-Mar-2026


इन्दौर (ईएमएस) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती बिंदिया पाठक की कोर्ट ने जिला बदर आदेश का उल्लघंन करने वाले आरोपी कपिल यादव को 03 वर्ष के साश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है वह जिला बदर अवधि में ज़िले में ही घूमते हुए पकड़ाया था। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया के अनुसार थाना परदेशीपुरा के प्रकरण क्रमांक 9650/2025 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कपिल यादव पिता सुनील यादव (जाटव) उम्र 23 वर्ष निवासी इंदौर, को धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी करार देते 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति तोमर द्वारा की गयी। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परदेशीपुरा थाना पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि जिला बदर बदमाश कपिल यादव (जाटव) कुलकर्णी के भट्टे में घूम रहा है, यह डबल मंजिला काम्पलेक्स में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है, जिसने काली पेंट व काली लोअर पहन रखी है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर टीम बताये स्थान पर पहुंची, जहां मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये का व्यक्ति मिला, जिसे पकडा, उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कपिल पिता सुनील यादव बताया तथा जब उससे जिला बदर होने के पश्चात भी उक्त जिले की परिसीमा में कैसे आये पूछा तो इधर-उधर की बात करने लगा जिस पर उसे उसके विरूद्ध पारित न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर म.प्र. के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर गिरफ्तार कर अपराध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम का होने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 481/25 का पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया गया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत आरोपी को दोषी करार देते उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 19 मार्च 2026