राज्य
21-Mar-2026


हाथरस (ईएमएस)। वर्ष 2017 के चर्चित हत्या व डकैती मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजे-02, हाथरस की अदालत ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया।मामला 11 अक्टूबर 2017 का है, जब थाना हाथरस गेट क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर 5-6 बदमाश बिना नंबर की गाड़ी से पहुंचे थे। पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे मांगने पर उन्होंने सेल्समैन के साथ मारपीट की और फायरिंग कर दी। गोली लगने से संजीव की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान शेखर मिश्रा, दीपक, राजन, कान्हा उर्फ देवी सिंह और मुकेश उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए।पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्राथमिकता पर रखते हुए मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए हत्या और डकैती के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास के साथ विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी लगाया।इस फैसले को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे अपराधियों में सख्त संदेश गया है और आमजन का कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ है। ईएमएस/नीरज चक्रपाणी/ 21 मार्च 2026