- कोर्ट ने बाफना हॉस्पिटल की सील खोलने का दिया आदेश, बकाया सम्पत्ति कर के चलते किया था सील इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने इन्दौर नगर निगम को बड़ा झटका देते बकाया सम्पत्ति कर वसूलने के लिए सील की गई इमारत को तुरंत खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में विशेष टिप्पणी की कि, पूर्व में भी कई मामलों में यह स्थापित किया जा चुका है कि संपत्ति कर की वसूली के लिए भवन को सील करना उचित नहीं है। संपत्ति कर की वसूली के लिए किसी व्यक्ति की इमारत को सील नहीं किया जा सकता। मामला इन्दौर के बाफना हास्पिटल का है जिसे इन्दौर नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति कर बकाया होने के चलते सील कर दिया गया था। इसके खिलाफ हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में याचिकाकर्ता हास्पिटल प्रबंधन को भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 10 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति नगर निगम के समक्ष पेश करे जिस पर सुनवाई के बाद निगम एक स्पष्ट आदेश पारित करे। आनंद पुरोहित/ 22 मार्च 2026