:: नागरिकों की सुविधा हेतु लोक अदालत की तर्ज पर छूट 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई :: इंदौर (ईएमएस)। नगर पालिक निगम द्वारा शहर के नागरिकों को लंबित करों के भुगतान में बड़ी राहत दी गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर सम्पत्तिकर और जलकर के बकाया अधिभार (सरचार्ज) में दी जा रही विशेष छूट की अवधि अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों को राहत देना है जो आर्थिक कारणों से अपने करों का निपटान नहीं कर पाए थे। निगम प्रशासन के अनुसार, यह छूट अलग-अलग श्रेणियों में निर्धारित की गई है ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अधिकतम लाभ मिल सके। सम्पत्तिकर के मामलों में पचास हजार रूपये तक के बकाया सरचार्ज पर पूरी 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसी क्रम में पचास हजार एक रूपये से एक लाख रूपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत और एक लाख रूपये से अधिक की राशि होने पर 25 प्रतिशत की राहत अधिभार में देय होगी। निगम का यह कदम छोटे करदाताओं को वित्तीय दबाव से मुक्त करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। जलकर के क्षेत्र में भी निगम ने राहत का दायरा व्यापक रखा है। दस हजार रूपये तक की बकाया राशि होने पर अधिभार (सरचार्ज) शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दस हजार एक रूपये से पचास हजार रूपये तक के बकाया पर 75 प्रतिशत और पचास हजार रूपये से अधिक की बकाया राशि होने पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और राजस्व संग्रहण को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि नागरिक बिना किसी अतिरिक्त दंड के अपना बकाया चुका सकें। :: भुगतान की सरल विधियां :: नागरिकों की सुविधा के लिए निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प खुले रखे हैं। बकाया राशि का भुगतान www.mpenagarpalika.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी निगम जोनल कार्यालयों पर काउंटर सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, क्षेत्रीय सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) या बिल कलेक्टर के पास उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से भी भुगतान कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। महापौर ने अपील की है कि नागरिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर अपने लंबित करों का निराकरण कर शहर के विकास में सहभागी बनें। प्रकाश/25 मार्च 2026