भोपाल(ईएमएस)। मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया से निर्वाचित सदस्य, राजेन्द्र भारती के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई 09 (सांसद / विधायक मामले) राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक SC-06-2025 पर पारित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2026 द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 2 अप्रैल, 2026 को तीन वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के कारण मान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत राजेन्द्र भारती उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 02 अप्रैल, 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तारतम्य में माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा रिक्तता संबंधी आदेश जारी किया गया। उक्त जारी आदेश के पालन में दिनांक 2 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित की गई है। हरि प्रसाद पाल / 03 अप्रैल, 2026