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नई दिल्ली (ईएमएस)। तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पथराव और हिंसा मामले में मुख्य आरोपी साजिद इकबाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिल्पी जैन ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित की भूमिका भीड़ को उकसाने और आक्रामक तरीके से नेतृत्व करने की रही है, जिसकी गहन जांच अभी बाकी है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अन्य आरोपितों को मिली जमानत का लाभ साजिद इकबाल को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी भूमिका अलग है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/07/ अप्रैल /2026