ग्वालियर ( ईएमएस ) | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में गुमशुदा बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देषों के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व) श्रीमती विदिता डागर(भापुसे) द्वारा अपने अधीनस्थ सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र से गुमशुदा बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु टीम बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादिया राखी(परिवर्तित नाम) निवासी बिजौली जिला ग्वालियर ने थाना बिजौली में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 23.03.2026 को मेरी दोनों लड़कियां कल्पना उम्र 19 साल और सुरूचि उम्र 17 साल(दोनों परिवर्तित नाम) रात में घर पर कमरे में सो रही थी, देर रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि लड़किया कमरे में नही है, फिर मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर लड़कियों को बाहर देखना चाहा तो दरवाजा बाहर से बंद था। मैने दरवाजा खटखटाया तो मेरी सास ने दरवाजा खोला फिर फोन करके अपने पति को सूचना दी और उनके घर आने पर हमने लड़कियांे को मौहल्ले में आसपास तलाश किया तो कोई पता नही चला। मेरे पडोस में रह रहे दो लड़के भी घर पर नहीं है, मुझे शंका है कि मेरी दोनांे लड़कियों को यही दोनों लड़के अपने साथ बहला फुसलाकर ले गये हैं। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना बिजौली में अप0क्र0 42/26 धारा 137(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त लड़कियों के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर एसडीओपी बेहट श्री मनीष यादव(रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिजौली निरीक्षक मिर्जा आसिफ बेग के नेतृत्व में थाना बल की टीम को उक्त प्रकरण में एक बालिग लड़की और एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने हेतु लगाया गया। थाना बिजौली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दोनों बालिकाओं की आसपास के क्षेत्र में तलाष की जाकर संदेहियों से पूछताछ की गई और मुखबिर तंत्र के सक्रिय किया गया। दौराने विवेचना थाना बिजौली पुलिस को तकनीकी सहायता के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त दोनों लड़कियां मथुरा(उ.प्र.) में हैं। उक्त जानकारी के आधार पर दिनांक 06.04.2026 को पुलिस की टीम मथुरा पहुंची और वहां पर एक कमरे में कल्पना और सुरूचि(दोनों परिवर्तित नाम) मिली तथा वहीं पर दो लड़के मनोज व राजकुमार मिले। पुलिस द्वारा दोनों लड़कियों को दस्तयाब कर दोनों युवकों को अभिरक्षा में लिया गया। ग्वालियर में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कथन लेख कराने के उपरान्त बालिकाओं को मेडीकल परीक्षण उपरान्त वनस्टॉप सेंटर भेजा गया। उक्त आरोपियों के खिलाफ थाना बिजौली पुलिस ने इजाफा धारा 64(2)एम, 87 बीएनएस एवं पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया।