इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में आगामी 9 मई, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के आधार पर लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाना है। यह आयोजन प्रशासनिक न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से निराकृत करने के लिए खंडपीठ स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निपटारे पर शासन द्वारा जमा की गई न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) की वापसी का प्रावधान है। इससे पक्षकारों को न केवल कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उनके समय और धन की भी बड़ी बचत होगी। इच्छुक पक्षकार और अधिवक्ता अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाने के लिए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओएसडी/रजिस्ट्रार (न्यायिक) अथवा संबंधित विभाग से संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इंदौर द्वारा इस संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। न्यायालय ने समस्त पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने पुराने विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त करें। प्रकाश/13 अप्रैल 2026