मीरजापुर (ईएमएस) । जिला समाज कल्याण राम विलास यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्यता को समाप्त करते हुये आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, जन्मतिथि के रूप प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य किया गया है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है एवं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/-एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- के अन्तर्गत है, वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्र है। अतः आवेदक वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आयु प्रमाण-पत्र के रूप में परिवार कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, को आनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करें। ईएमएस / 17 अप्रैल 2026 *शशि भूषण दूबे कंचनीय/रोमेश रंजन दूबे*