क्षेत्रीय
18-Apr-2026
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- पुलिस से झूमझटकी करने का है आरोप, गोली कांड में शामिल है पिता बिलासपुर (ईएमएस)। पुलिस ने कांग्रेस नेता नागेंद्र राय के बेटे और और भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनो पर घर की तलाशी के दौरान पुलिस के साथ दुव्र्यवहार और झूमा झटकी करने का आरोप है। दो दिन पहले गोली कांड के आरोप में फरार आरोपी नागेन्द्र राय को पकडने पुलिस की टीम उसके घर गई थी। इसी दौरान फरार आरोपी के परिजन शासकीय कार्य में बाधा डाला था। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14.04.2026 को थाना मस्तुरी के अपराध क्रमांक 736/2025 धारा 109(1), 3(5) क्चहृस् एवं 25,27 आम्र्स एक्ट के आरोपी नागेन्द्र राय निवासी लालखदान तोरवा के निवास पर पुलिस की टीम ने दबिस दी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। दबिस कार्यवाही के दौरान पुलिस की टीम ने आरोपी नागेन्द्र राय के निवास में पहुंचकर तलाशी में सहयोग करने के लिए कहा। लेकिन नागेंद्र राय के परिवार ने सहयोग करने से इंकार कर दिया। काफी देर के बाद दरवाजा खोलने पर घर की तलाशी के दौरान नागेन्द्र राय का भतिजा सुब्रत राय तथा उसका पुत्र उद्याचल राय आक्रोशित होकर पुलिस बल के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने लगे। पुलिस के साथ झुमा झपटी कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया। आरोपीगण के विरूद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान 15.04.2026 को दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बता दें 29 अक्टूबर को जनपद उपाध्यक्ष नीतेश सिंह मस्तूरी स्थित बस स्टैंड के ऑफिस में अपने साथियों के साथ बैठे थे। उसी दौरान नकाबपोश बाइक सवार लोग पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में नीतेश सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से भी फायरिंग की जिसके बाद हमलावर भाग निकले। मामले की जांच में सामने आया कि पूरा मामला रंजिश और वर्चस्व से जुड़ा है। इसमें युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत के गैंग की भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश कांग्रेस नेता नागेंद्र राय और तारकेश्वर पाटले की अगुवाई में रची गई थी। इस मामले में कांग्रेस नेता अकबर खान की भूमिका के भी साक्ष्य मिले थे। इसके बाद पुलिस ने विश्वजीत अनंत, अकबर खान और उसके भाई समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक नाबालिग को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है, जबकि बाकी 10 आरोपी जेल में हैं। एक आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। हालांकि, इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता नागेंद्र राय और तारकेश्वर पाटले अब भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी - उद्याचल राय पिता नागेन्द्र राय उम्र 33 वर्ष निवासी राजवंश भवन लालखदान थाना तोरवा - सुब्रत राय पिता अश्वनी राय उम्र 27 वर्ष साकिन राजवंश भवन लालखदान थाना तोरवा - मनोज राज/18 अप्रैल 2026