मुंबई, (ईएमएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर. एम. जोशी ने अक्टूबर 2024 में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी अखिलेंद्र सुरेशसिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फिलहाल आरोपी को राहत देने का मामला नहीं बनता। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील सत्यव्रत जोशी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में जमानत दिए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से महेश मुले तथा पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप घराट और त्रिवनकुमार कर्णानी ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पर मुख्य आरोपियों को पनाह देने का गंभीर आरोप है, जो मामले की जांच में अहम कड़ी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका संदिग्ध है और जांच अभी जारी है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अक्टूबर 2024 में हुई थी, जिसके बाद से यह मामला काफी चर्चित रहा है और पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है। - २५ अप्रैल/२०२६/ईएमएस