क्षेत्रीय
26-Apr-2026
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- गंदे पानी से मौतों पर आपराधिक केस की मांग इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगलपीठ ने इन्दौर खंडपीठ में इन्दौर नगर निगम द्वारा सप्लाई पानी से भागीरथपुरा में हुई मौतों के मामले में दायर एक और जनहित याचिका को स्वीकार करते उस पर इसी विषय पर दायर अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने के लिए 29 तारीख नियत कर दी। एडवोकेट विनय द्विवेदी द्वारा दायर इस जनहित याचिका में भागीरथपुरा में गंदे पानी के कारण हुई मौतों को लेकर जिम्मेदारों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञात हो कि इन्दौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदे पानी से हुई 36 मौतों के बाद इस विषय पर हाईकोर्ट में दायर आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी है। और उन पर सुनवाई करते कोर्ट ने पूरे मामले की जांच हेतु रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया है। एड्वोकेट विनय द्विवेदी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने पहले से ही आयोग के गठन का सवाल उठाया था तो याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयोग भी इस कांड के कारण की बात उठा रहा है, लेकिन किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई होने की बात कहीं नहीं कही गई है। जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को भी अन्य याचिकाओं में शामिल करते सुनवाई हेतु 29 अप्रैल नियत कर दी। आनंद पुरोहित/ 26 अप्रैल 2026