राज्य
26-Apr-2026


-जेएन पुलिस अकादमी में लेक्चरर नियुक्ति का मामला -आदेश के बावजूद शिक्षक की सेवा नियमित नहीं की, कोर्ट की अवमानना जबलपुर,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। यह मामला अदालत के आदेश के बावजूद एक शिक्षक की सेवा नियमित न किए जाने से जुड़ा है। मामले से संबंधित जानकारी अनुसार, याचिकाकर्ता डॉ चंद्रप्रभा जैन को जेएन पुलिस अकादमी में लेक्चरर पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने वर्ष 2024 में उनकी सेवा नियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। अदालत के निर्देश के बावजूद, मध्य प्रदेश पुलिस और गृह विभाग की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत की अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने अंतिम रूप से 15 दिन का समय दिया है, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी कैलाश मकवाना और अकादमी के निदेशक प्रमोद वर्मा को 11 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। हिदायत/ईएमएस 26अप्रैल26