राज्य
28-Apr-2026


हाई कोर्ट ने राज्य शासन को सुप्रीम कोर्ट से रिकार्ड ट्रांसफर कराने के दिए निर्देश जबलपुर (ईएमएस)। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण के मामले पर अंतिम सुनवाई फिलहाल टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं का रिकार्ड पेश नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य शासन को सुप्रीम कोर्ट से रिकार्ड ट्रांसफर कराने के निर्देश दिए। ये दस्तावेज अपलोड होने के बाद ही सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने 13, 14 और 15 मई को अंतिम सुनवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हुई चार लंबित याचिकाओं की अब तक लिस्टिंग नहीं की गई थी। ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 27, 28 और 29 अप्रैल को लगातार होनी थी, लेकिन दूसरे दिन ही तकनीकी कारणों के चलते यह टल गई। 27 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों केहै अधिवक्ताओं के लिए बहस की समयसीमा तय कर दी थी। 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जीएडी का 27 अप्रैल, 2026 का आदेश प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सालिसिटर जनरल केएम नटराज सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। विशेष अधिवक्ताद्वय को हटाया ......... इस मामले में सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग का पक्ष रखने के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह को हटा दिया गया है। दोनों का कहना है कि सरकार इस मामले में उदासीनता बरत रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने इस पर कहा कि किसी न किसी बहाने अब तक 60 बार सरकार सुनवाई आगे बढ़वा चुकी है। सुनील साहू / मोनिका / 28 अप्रैल 2026/ 07.24