राज्य
28-Apr-2026


कोडरमा(ईएमएस)।एनडीपीएस एक्ट के तहत तिलैया थाना में दर्ज दो मामलों की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने पांच आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी शिवम सिंह 25 वर्ष पिता उमेश सिंह निवासी गौरी शंकर मोहल्ला झुमरीतिलैया, सत्यानंद सिंह 24 वर्ष पिता राजकुमार सिंह निवासी गांधी स्कूल रोड झुमरीतिलैया,को धारा 20(बी) के तहत दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।वहीं न्यायालय ने तीन अन्य आरोपियों अरमान बरसी 28 वर्ष पिता इमरान वारसी भादोडीह सोनू कुमार 29 वर्ष पिता सुरेश रजक गांधी स्कूल रोड व सूरज कुमार 25 वर्ष पिता पप्पू प्रसाद गौरीशंकर मोहल्ला को धारा 20(बी) के तहत दोषी पाते हुए 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई।साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।जानकारी के अनुसार तिलैया थाना में पुलिस अवर निरीक्षक सुमित साव के आवेदन पर उस समय केस दर्ज किया गया था।पुलिस ने स्मार्ट बाजार के बगल में एक निर्माणाधीन मकान में 29 जुलाई 2023 को मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की सूचना पर छापामारी की थी। इस दौरान तीन लोगों शिवम सिंह, सोनू कुमार रजक व सूरज कुमार को ब्राउन शुगर 10 पुड़िया, पांच लाइटर, दो चिलम के साथ गिरफ्तार किया गया था।इनकी निशानदेही से दो अन्य लोग पकड़े गए थे। अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत सजा सुनाई। कर्मवीर सिंह/28अप्रैल/26