29-Apr-2026
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- शिक्षा विभाग के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त, डॉ. सचदेवा को फिर चार्ज इन्दौर (ईएमएस) मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने इन्दौर के ओल्ड जीडीसी में चल रहे प्रभारी प्रिंसिपल के चर्चित विवाद में शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगाने के सब साथ फिर से डॉ. अशोक सचदेवा को प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने की अनुमति देते मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 मई नियत की। मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई दौरान अपीलकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि 7 अप्रेल को कोर्ट की डबल बैच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद उच्च शिक्षा आयुक्त ने 22 अप्रेल को आदेश जारी कर प्रभारी प्राचार्य का प्रभार डॉ. (श्रीमती) मंजू शर्मा को सौंपने को कहा। कोर्ट के समक्ष इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए अवमानना की बात उठाई गई। जिसके बाद कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे आयुक्त, उच्च शिक्षा से स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए। कोर्ट ने पूर्व में एक याचिका सुनवाई उपरांत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी डॉ. मंजू शर्मा के प्रभारी आदेश को निरस्त कर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे, इस कारण नया आदेश निकालना गलत है। कोर्ट ने डॉ. अशोक सचदेवा को फिर से प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का अंतरिम आदेश दिया है। मामले में कोर्ट संज्ञान में यह बात आने पर की क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा भी कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए है। आनंद पुरोहित/ 29 अप्रैल 2026