क्षेत्रीय
29-Apr-2026


दतिया ( ईएमएस ) | कलेक्टर स्वपिन्ल वानखड़े के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर पराली जलाने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी किसान के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। थाना दुरसड़ा में दर्ज एफआईआर के अनुसार ग्राम चरखरा निवासी किसान कालीचरण पुत्र सीताराम दांगी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण के अनुसार, कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में पराली/नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद दिनांक 27 अप्रैल 2026 को हल्का पटवारी की जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित किसान द्वारा सर्वे नंबर 116/2 एवं 805/1 स्थित खेत में गेहूं की पराली में आग लगाई गई। इस घटना के चलते आसपास के खेतों की नरवाई जल गई तथा अन्य किसानों के खेतों में रखा भूसा और पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर घटना का फोटो एवं वीडियो साक्ष्य संकलित कर पंचनामा एवं रिपोर्ट तैयार की गई। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर थाना दुरसड़ा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और शासन के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी।