व्यापार
04-May-2026


- आपका पैसा सुरक्षित, लेकिन सुविधाओं के लिए जरूरी है सक्रिय करना नई ‎‎दिल्ली (ईएमएस)। अगर आप भी अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खाते में सालाना न्यूनतम 500 रुपये जमा करना भूल गए हैं और आपका खाता निष्क्रिय हो गया है, तो चिंता न करें। आपका निवेश सुरक्षित है और इसे दोबारा सक्रिय करना बेहद आसान है, ताकि आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। पीपीएफ नियमों के तहत हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि निष्क्रिय होने के बावजूद आपके जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहता है, क्योंकि यह सरकारी गारंटी वाली योजना है। हालांकि, आप लोन या आंशिक निकासी जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। खाता दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर एक लिखित आवेदन देना होगा। साथ ही प्रत्येक निष्क्रिय वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना और 500 रुपये का न्यूनतम निवेश जमा करना होगा। उदाहरण के लिए, 2 साल के बंद खाते के लिए आपको 100 रुपये जुर्माना और 1000 रुपये बकाया निवेश (कुल 1100 रुपये) जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सक्रिय खाता होने पर आप अपनी जमा राशि पर सस्ता लोन, 7 साल बाद आंशिक निकासी और आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट जैसे महत्वपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। सतीश मोरे/04मई ---