मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं वन विभाग ने दिनांक 07 मई को सरकारी संकल्प संख्या संकिरना-2025/पी.आर.236/भूमपान/ई-1346038 जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र भर के ग्राम मानचित्रों और राजस्व अभिलेखों में रेलवे भूमि को भारत सरकार, रेलवे के नाम पर पंजीकृत करने का प्रावधान है। इस संकल्प का उद्देश्य रेलवे भूमि के लिए ग्राम प्रपत्र 7/12, संपत्ति कार्ड, ग्राम मानचित्र और अन्य भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से अद्यतन करना है, जिसके तहत आवश्यकतानुसार अलग-अलग सर्वेक्षण संख्या, गट संख्या और नगर सर्वेक्षण संख्या आवंटित की जाएंगी। यद्यपि रेलवे ट्रैक स्वतंत्रता-पूर्व काल से मौजूद हैं और भारतीय रेलवे ने वर्षों से अतिरिक्त रेलवे ट्रैक और विभिन्न रेलवे अवसंरचना कार्यों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया है, फिर भी राजस्व अभिलेखों के अद्यतन न होने के कारण कई रेलवे भूमि ग्राम प्रपत्र 7/12 और संपत्ति कार्डों में उचित स्वामित्व प्रविष्टियों के बिना ही रह गई हैं। कई मामलों में, रेलवे की ज़मीनों को सड़कों या पगडंडियों के रूप में दिखाया गया है, जबकि अधिग्रहण के रिकॉर्ड राजस्व डेटाबेस में शामिल नहीं किए गए थे। इसके कारण रेलवे संपत्तियों से संबंधित अतिक्रमण, विवाद और मुकदमेबाजी की समस्या उत्पन्न हुई है। रेलवे द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने अब रेलवे भूमि अभिलेखों के सुधार और अद्यतन के लिए एक व्यापक प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। * सरकारी संकल्प के अनुसार - मूल सर्वेक्षण मानचित्रों और भूमि अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और भारत सरकार, रेलवे के नाम से ग्राम प्रपत्र 7/12 में अलग से प्रविष्टियाँ खोली जाएंगी। - जहाँ आवश्यक होगा, रेलवे की ज़मीनों को अलग से सर्वेक्षण/गट संख्याएँ आवंटित की जाएंगी। - जहाँ स्वामित्व विवरण अनुपस्थित हैं, वहाँ रेलवे स्वामित्व प्रविष्टियों को समेकन और पुनर्सर्वेक्षण योजनाओं में शामिल किया जाएगा। - रेलवे विस्तार क्षेत्रों और सर्वेक्षण के बाद के भूमि अधिग्रहण अभिलेखों को राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार, रेलवे के रूप में अद्यतन किया जाएगा। - जहाँ कामी-जस्त पत्रक के बावजूद ग्राम प्रपत्र 7/12 में भूमि अधिग्रहण परिवर्तन दर्ज नहीं किए गए हैं, वहाँ अभिलेखों को तुरंत अद्यतन किया जाएगा। - नई रेलवे लाइनों और स्टेशनों से संबंधित गुमशुदा रिकॉर्ड जिला कलेक्टरों और भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण पुरस्कारों, मानचित्रों और स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर शामिल किए जाएंगे। - रेलवे की जिन जमीनों को गलती से सड़क या पगडंडियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें उचित सत्यापन के बाद ठीक किया जाएगा। - पुराने मानचित्रों में बिंदीदार रेलवे सीमाओं को उचित स्वामित्व प्रविष्टियों के साथ पक्की सीमाओं में परिवर्तित किया जाएगा। - शहरी और नगर सर्वेक्षण क्षेत्रों में, रेलवे स्टेशनों, पटरियों और रेलवे संपत्तियों के लिए भारत सरकार, रेलवे के नाम से अलग-अलग संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। - जिला कलेक्टर, राजस्व और भूमि अभिलेख विभागों के साथ मिलकर राज्यव्यापी रेलवे भूमि अभिलेखों के अद्यतन के लिए एक विशेष संयुक्त अभियान चलाएंगे * लाभ * स्वामित्व की स्पष्टता और कानूनी सुरक्षा सरकारी संकल्प (जीआर) यह सुनिश्चित करता है कि रेलवे की जमीनें ग्राम प्रपत्र 7/12 और संपत्ति कार्ड में भारत सरकार- रेलवे के नाम से औपचारिक रूप से दर्ज हों, जिससे मध्य रेल को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त हो। * अतिक्रमण में कमी जीआर मध्य रेल के कानूनी अधिकार को मजबूत करता है ताकि वह अपनी जमीनों पर अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें हटा सके, विशेष रूप से मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में, जहां जमीन की बढ़ती मांग के कारण अक्सर विवाद और अनधिकृत कब्जे होते हैं। • मुकदमेबाजी में कमी जीआर का उद्देश्य चल रहे अदालती विवादों को कम करना है, कानूनी कार्यवाही में मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना है, जिससे भूमि संबंधी मामलों की संख्या और अवधि दोनों को कम करने में मदद मिलेगी। * संपत्ति मुद्रीकरण की क्षमता स्पष्ट और अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड स्टेशन पुनर्विकास, लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं, पट्टे और वाणिज्यिक विकास पहलों के माध्यम से भूमि के प्रभावी मुद्रीकरण को सक्षम बनाएंगे। • भविष्य की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाना सटीक आधारभूत भूमि अभिलेखों से भविष्य में रेलवे विस्तार परियोजनाओं, जैसे अतिरिक्त लाइनें, स्टेशन और फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा। संतोष झा- ०७ मई/२०२६/ईएमएस