क्षेत्रीय
08-May-2026


गया, (ईएमएस)। गया में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय के विशेष जज सह-पॉक्सो, एडीजे-06 ने आरोपी प्रेमचंद कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला महिला थाना कांड संख्या-59/23, दिनांक 17 जुलाई 2023 से जुड़े मामले में सुनाया गया। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। गया पुलिस की प्रभावी अनुसंधान, सशक्त पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने धारा 506 भा.दं.वि. एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए कठोर संदेश दिया कि बच्चों के विरुद्ध अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। संतोष झा- ०८ मई/२०२६/ईएमएस