क्षेत्रीय
11-May-2026
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शाजापुर (ईएमएस)। एक मासूम बच्ची को अमरूद (जामफल) खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले युवक को न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जुर्माने से भी दंडित किया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने पीडि़त बच्ची के पुनर्वास के लिए मुआवजे (प्रतिकर) की अनुशंसा भी की है। जिला मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 9 दिसंबर 2025 की है। जानकारी के अनुसार, जब बच्ची की मां मजदूरी करके घर लौटी, तो उसे जेठानी ने बताया कि गांव का ही युवक राहुल बच्ची को अमरूद खिलाने का बोलकर अपने साथ ले गया है। कुछ देर बाद जब मां छत पर सूखे कपड़े लेने गई, तो उसकी नजर घर के पीछे बाड़े पर पड़ी। वहां आरोपी राहुल मासूम को गोद में बिठाकर उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था। जब चीख-पुकार मचाई, तो घबराया आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर अपने घर भाग निकला। रोती-बिलखती और खौफजदा बच्ची जब घर आई, तो उसके गले पर खरोंच के गहरे निशान थे। डरी-सहमी बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब मासूम ने चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसके गाल पर चांटा मारा और गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। इस खौफनाक घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। साक्ष्य और दलीलें रहीं पुख्ता मामले की सुनवाई के दौरान जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दलीलों को पुख्ता माना। कोर्ट ने आरोपी राहुल एरवाल 20 वर्ष, निवासी ग्राम बायहेड़ा, थाना कोतवाल को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। ईएमएस / 11/05/2026